आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Sc ST के लिए सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के कोटा या आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने शुक्रवार को कहा था कि सरकारी सेवा में कुछ समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने का आंकड़ा सामने लाए बिना राज्य सरकारों को ऐसे प्रावधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण देना है या नहीं? कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अपील पर कोर्ट ने फैसले में यह टिप्पणी की थी।
बता दें कि नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार न बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के खिलाफ सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। सोमवार को कांग्रेस और माकपा समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा में हंगामा किया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। वह आरक्षण को संविधान से निकालना चाहती है। वे चाहते हैं कि एससी/एसटी कैटेगरी कभी आगे न बढ़े और यह जो कहा गया है कि आरक्षण मौलिक अधिकार ही नहीं है, ये भाजपा की साजिश है।