बिहार पुलिस SI के लिए फिजिकल से छूट की मांग खारिज कर दिया सूत्रों से पता चला है कि बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई)के पद पर बिना फिजिकल टेस्ट के नियुक्त करने के उम्मीदवारों के आग्रह को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है।
उम्मीदवारों ने कहा था जैसे 133 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट से छूट दी गई है वैसे ही उन्हे भी इस टेस्ट से छूट दी जाए क्यों उनकी स्थिति 133 उम्मीदवारों जैसी ही है। लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी।

मामला वर्ष 2004 में हुई बिहार पुलिस SI भर्ती का है, जब 299 पदों के के लिए फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया था। इसमें 133 उम्मीदवार पास हो गए थे और बाद में उन्होंने लिखित परीक्षा दी थी।
लेकिन इस परीक्षा में प्रश्नों को लेकर विवाद हो गया। कुछ पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा से हटाया गया। बाद में राज्य सरकार ने कुछ रिक्तियां और निकालीं और उसमे उन्हें समायोजित किया गया। बढ़ी रिक्तियों के लिए वर्ष 2011 में फिर से परीक्षा हुई थी।
बिहार पुलिस SI के लिए फिजिकल से छूट की मांग खारिज
मामला कोर्ट में पहुंचा तो वर्ष 2004 में फिजिकल टेस्ट पास कर चुके 133 उम्मीदवारों को फिर से फिजिकल टेस्ट में बैठने से छूट दे दी गई।
इस मुद्दे पर ऐसे 300 के करीब उम्मीदवार और आ गए जिन्होंने कहा की वे भी वर्ष 2004 की परीक्षा में शामिल हुए थे इसलिए उन्हें भी फिजिकल टेस्ट से छूट दी जाए।
इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च अदालत में रिट याचिकाएं दायर की थीं। लेकिन जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने ये याचिकाएं खारिज कर दीं।
133 उम्मीदवारों को फिजिकल से छूट देते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश नजीर नहीं बनेगा क्योंकि आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया था।
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